सुप्रीम कोर्ट : SC/ST नौकरी पदोन्नति में आरक्षण अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 2006 के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के नौकरी पदोन्नति में आरक्षण के आदेश पर पुनर्विचार की केंद्र की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार को SC और ST के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। Read More